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हाईकोर्ट ने लगाई आरक्षण पर रोक, हरियाणा सरकार को झटका

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चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तगड़ा झटका देते हुए सरकार के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है। पूर्व हुड्डा सरकार ने साल 2013 में नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2 लाख 40 हजार से कम आय वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया था। जिसको लेकर कोलिंदी वशिष्ट नामक व्यक्ति ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आरक्षण को चुनौती दी थी।

मामले के बारें में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के वकील नीरज गुप्ता ने बताया कि आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर करते हुए इसे चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण किसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता इसके लिए उसका समाजिक व शैक्षिणिक पिछड़ापन होना भी जरुरी है। इसी तरह साल 2010 में गुजरात सरकार ने भी ई बी पी के आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया था जिसे साल 2016 में गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

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