हार्दिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए गुजरात पुलिस को मिली मंजूरी
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात पुलिस को पटेल समुदाय के लिये आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अदालत में 8 जनवरी या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी। यह मामला पटेल समुदाय को कथित रूप से पुलिसकर्मियों की हत्या के लिये उकसाने और गुजरात सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिये हिंसक तरीके अपनाने के आरोप में दर्ज किया गया है।
आरोप पत्र के मसौदे पर गौर करने से कोर्ट का इनकार
न्यायालय उसी दिन हार्दिक पटेल की एक अन्य याचिका की भी सुनवाई करेगा जिसमें उसके और अन्य के खिलाफ राज्य में थानों जैसे स्थानों पर कथित रूप से हमला करने की घटना के सिलसिले में दर्ज राजद्रोह का आरोप निरस्त करने से इंकार करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है। राज्य पुलिस ने 22 वर्षीय हार्दिक पटेल और उसके पांच साथियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में यह मामला दर्ज किया था। इस मामले में सभी के खिलाफ राजद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप हैं।