हार्दिक पटेल के खिलाफ तीन दिन में चार्जशीट दाखिल करें : गुजरात पुलिस से सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: गुजरात में पाटीदार आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल के मामले में गुजरात पुलिस को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे तीन दिन के भीतर, यानी 8 जनवरी तक हार्दिक पटेल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दे।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल न करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पटेल के वकील कपिल सिबल को चार्जशीट की प्रति फौरन दी जाए, ताकि वह केस में पैरवी कर सकें।
पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, क्योंकि पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल राजद्रोह के आरोप को चुनौती देने वाली पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है। गौरतलब है कि हार्दिक ने 3 अक्टूबर को एक बयान दिया था, जिसमें पटेल ने विपुल देसाई नाम के एक लड़के द्वारा सुसाइड की धमकी पर कहा था कि दो-चार पुलिसवालों को मार देना, लेकिन खुदकुशी मत करना। इस बयान का वीडियो वायरल हो गया था।