मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि हेमा मालिनी ने डांस एकेडमी खोलने के लिए दी गई जमीन को ठुकरा दिया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दावा किया था कि अभिनेत्री को एकेडमी खोलने के लिए बहुत ही मामूली कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी।
सरकार की बात पर ध्यान देते हुए मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवंटित भूमि को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया। पूर्व पत्रकार केतन तीरोदकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे के बयान को देखते हुए इस याचिका में कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि न्यायधीशों ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर भविष्य में जमीन से संबंधित कोई भी नई बात पता चलती है तो वह नई याचिका डाल सकते हैं।
गौरतलब है कि हेमा मालिनी की एकेडमी को पहले वर्सोवा में जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन वो कोस्टल रेगुलेशन जोन में आती थी, इसलिए हेमा मालिनी ने विकल्प के तौर पर किसी और जगह जमीन देने का आग्रह किया था। इसके बाद दिसंबर 2015 में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी को 2000 वर्गमीटर जमीन 70,000 रुपए में आवंटित की थी। इसके बाद जमीन की कीमत पर सवाल उठने शुरू हो गए थे।