होटल में कमरा लेना होगा सस्ता, GST रेट घटने से आपको कितना मिलेगा फायदा
शुक्रवार को GST काउंसिल की 37वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने होटल कमरों पर लगने वाले माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की दरों में कटौती की। होटल कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर 12 फीसद की दर से जीएसटी लगेगा। पहले इस पर 18 फीसद जीएसटी लगता था। इसी तरह 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 फीसद की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई जीएसटी नहीं है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने सिंपल जीएसटी रिटर्न लागू करने की डेडलाइन बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न से छूट मिलेगी। 2 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर पर भी GST रिटर्न से छूट मिलने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न नहीं भरना होगा।
पेय पदार्थ कैफिनेटेड पर जीएसटी 18 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। हालांकि, बिस्कुट पर दरें घटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
सरकार ने वेयर हाउसिंग पर भी जीएसटी में छूट की घोषणा की है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी की गाड़ियों पर 12 फीसद सेस कम करने की सिफारिश की है। बैठक में पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर 12 फीसद जीएसटी लगाने का एलान किया गया है। इसके अलावा भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा को सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी में छूट की घोषणा की गई है।