
उत्तर प्रदेश
हथियारों का शौक रखने वाले पढ़ें ये खबर

बांदा के प्रभारी जिलाधिकारी गंगाराम गुप्ता ने बताया ‘संशोधित आर्म्स एक्ट 2016 को प्रभावी कर दिया गया है। अब नए शस्त्र लाइसेंस व नवीनीकरण नए नियमों के तहत किया जाएगा।
नवीनीकरण
शस्त्र पुराना शुल्क नया शुल्क
रिवाल्वर 150 रुपया 500 रुपया
रायफल 120 रुपया 1000 रुपया
12 बोर बंदूक 60 रुपया 500 रुपया
नए शस्त्र पर शुल्क
नाम शस्त्र पुराना शुल्क नया शुल्क
रिवाल्वर 200 रुपया 1000 रुपया
रायफल 120 रुपया 1000 रुपया
12 बोर बंदूक 80 रुपया 1000 रुपया