14 दिन की हिरासत में भेजा गया लखवी
इस्लामाबाद। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को गुरुवार को रावलपिंडी की एक जेल में वापस भेज दिया गया। यहां की एक अदालत ने एक अफगान नागरिक के अपहरण के मामले में उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लखवी (54) को दो दिन के रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद यहां एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने संदिग्ध से पूछताछ के लिए पांच और दिन का रिमांड दिए जाने संबंधी पुलिस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने उसे वापस अदियाला जेल भेज दिया, जहां वह मुंबई आतंकी हमला मामले के सिलसिले में पिछले पांच साल से बंद था। उसे 15 जनवरी को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उसकी हिरासत पर रोक लगाए जाने के बाद कल लखवी को रिहा किए जाने के ठीक पहले उसे अफगान नागरिक मुहम्मद अनवर खान के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में सोमवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लखवी ने छह साल पहले खान का अपहरण किया था। पुलिस ने उसे एक न्यायिक मजिस्ट्रेट से दो दिन की हिरासत में लिया था जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही थी। लखवी को मुंबई आतंकी मामले में 18 दिसंबर को जमानत मिली थी। लेकिन उसे लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कानून (एमपीओ) के तहत हिरासत में ले लिया गया था। उसने एमपीओ के तहत अपनी हिरासत को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने सोमवार को सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। एजेंसी