राजस्थानराज्य

बच्चा पैदा करने के लिए रेप के आरोपी को 15 दिन की पैरोल

जयपुर : देश में पहली बार अदालत ने बच्चा पैदा करने के लिए रेप के दोषी को 15 दिन की पैरोल दी है। मामला राजस्थान हाईकोर्ट का है, जहां गैंगरेप के दोषी राहुल बघेल को पैरोल पर 15 दिन पत्नी संग रहने की इजाजत दी गई है। दोषी को 13 जून 2020 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

राज्य में कोर्ट द्वारा रेप के दोषी को पैरोल देने का यह पहला मामला है। संतान के लिए कोर्ट ने दोषी की पत्नी की मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पैरोल याचिका को स्वीकार किया है। दोषी दो साल से जेल में बंद है। दोषी की पत्नी के वकील विश्राम प्रजापति ने कोर्ट के सामने सभी दलीलें पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया।

इससे पहले पंजाब में कैदियों को वंश बढ़ाने के लिए जीवनसाथी, यानी पत्नियों के संग अकेले में समय बिताने के लिए जेल परिसर में ही एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसकी पूरे देश में चर्चा है, जबकि उप्र सरकार ने भी एक ही जेल में रहने वाले कैदी पति-पत्नी को सप्ताह में एक दिन रहने की इजाजत दी थी।

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