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2 जी घोटाले का 20 सेकेंड में आया फैसला… और सभी आरोपी हो गए बरी

नई दिल्ली. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही एक सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीएमके नेता कनीमोझी दोनों को आज इस मामले में बरी कर दिया. अदालत ने इस मामले के अन्य सभी आरापियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया है. अदालत ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ए. राजा और कनीमोझी सहित 19 आरोपियों को बरी किया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने 2जी घोटाला मामले में आज फैसला सुनाया. इस फैसले ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को बहुत परेशान किया था.2 जी घोटाले का 20 सेकेंड में आया फैसला... और सभी आरोपी हो गए बरी

राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों के आवंटन के दौरान 30,984 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दो फरवरी, 2012 को इन आवंटनों को रद्द कर दिया था. दिल्ली में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2जी घोटाला मामले में द्रमुक नेता कनीमोझी सहित 16 अन्य आरोपियों और तीन कंपनियों को बरी किया.

अदालत ने 2जी घोटाला जांच मामले में लूप टेलीकॉम के प्रोमोटर्स आई. पी. खेतान और किरण खेतान तथा चार अन्य को बरी किया. सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने फैसले में कहा, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित करने में बुरी तरह असफल रहा है. 1.76 लाख करोड़ के 2जी घोटाले में अब कोई आरोपी नहीं है. 2011 में ये मामला शुरू हुआ था.

ए राजा के समर्थन में जश्न

जज के फैसले के बाद सभी 18 आरोपियों ने जज को धन्यवाद कहा. कोर्ट रूम में मौजूद ए राजा के समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया. समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जमकर बैनर लहराए. इन बैनरों पर ए राजा को भारत के टेलीकॉम सेक्टर का हीरो दिखाया गया. समर्थकों ने कोर्ट के फैसले के बाद ए राजा को कोर्टरूम में ही कंधे पर उठा लिया था. कनिमोझी ने आरोपों से बरी होने के बाद अपने साथ मुश्किल वक्त में खड़े सभी लोगों को शुक्रिया कहा. वहीं, डीएमके कार्यकर्ताओं ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जमकर जश्न मनाया.

चिदंबरम-सिब्बल ने साधा बीजेपी पर निशाना

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अब ये साबित हो चुका है कि घोटाला कभी था ही नहीं. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि ये हमारी नैतिक जीत है. बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि फैसले के खिलाफ सरकार को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए. स्वामी की ही जनहित याचिका पर 2जी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. वहीं, स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका और अन्य के वकील ने कोर्ट करे बाहर कहा कि प्रॉसिक्यूशन किसी भी आरोप को साबित कर पाने में नाकाम रहा. सभी आरोपी बरी हो गए हैं.

राज्यसभा में हंगामा

CBI कोर्ट के फैसले के बाद राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ. गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे को उठाया जिसके बाद सदस्य हंगामा करने लगे. सभापति वेंकैया नायडू विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सदस्यों को शांत कराने की अपील करते रहे लेकिन विपक्ष शांत बैठने को तैयार नहीं दिखाई दिया. हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई.

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