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2 साल में आयकर विभाग ने जब्त की 6 हजार 9 सौ करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति


नई दिल्ली : आयकर विभाग बेनामी लेन-देन निषेध कानून के तहत 2 साल में 6,900 करोड़ रुपए की वैल्यू की संपत्ति जब्त कर चुका है। विभाग ने मंगलवार को विज्ञापन देकर यह जानकारी दी है। एक नवंबर 2016 को देश में संशोधित बेनामी कानून लागू हुआ था। आयकर विभाग ने विज्ञापन में कहा है कि बेनामी लेन-देन से जुड़े लोगों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही संपत्ति की कीमत के 25% के बराबर जुर्माने का भी प्रावधान है। गलत सूचना देने वाले लोगों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही बेनामी संपत्ति की कीमत के 10 फीसदी तक जुर्माना भी लगता है। आयकर विभाग ने अपील की है कि लोग बेनामी लेन-देन खत्म करने में मदद करें।


बेनामी संपत्ति क्या है ?
किसी चल या अचल संपत्ति का असली मालिक उसे किसी और के नाम कर देता है तो यह बेनामी संपत्ति कहलाती है। टैक्स से बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं।

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