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20 दिनों के बाद बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड, झटपट कर लें यह काम

वित्तीय लेनदेन के लिए हर किसी के पास आज की समय में पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है. पैन कार्ड के जरिए आप आयकर रिटर्न दाखिल करना, आईटी रिफंड का दावा करना या बैंक खाता खोलना जैसे कई काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं. साथ ही अगर आपका पैन कार्ड अवैध हो जाए तो क्या होगा कभी इस बारे में आपने सोचा भी है, लेकिन यह बात सही है कि अगर आप 21 दिन तक मतलब कि आज से 31 मार्च 2019 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो इस स्थिति में आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा.

बताया जा रहा है कि अवैध होने के साथ ही आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा और ना ही आप फिर इससे किसी वित्तीय लेनदेन में प्रयोग कर सकते हैं. अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 तय की है. यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपको भविष्य में काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी. इससे पहले सरकार ने 2018 में  11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए थे या निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिए थे.

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप तय समय सीमा से पहले यानी कि 31 मार्च तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करते है, तो इस बार सरकार ऐसा हे हश्र आपका भी कर देगी. आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत आपका पैन अवैध हो जाएगा.

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