
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर फैसला सुनाते हुए 2000सीसी से ज्यादा वाली लक्जरी डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने 2005 से पुरानी गाडिय़ों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जिनका दिल्ली से वास्ता नहीं, उन वाहनों के दिल्ली से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ऐप वाली टैक्सियां सीएनजी में ही चल सकेंगी और बाहर से आने वाले ट्रकों पर दोगुना टैक्स लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यहां आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा अधिभार (ईसीसी) दोगुना किया जा सकता है।
इससे पहले अक्टूबर 2012 में न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने दिल्ली आने वाले व्यवसायिक वाहनों पर 700 और 1300 रुपए का ईसीसी लगाया था और अगर इसे दोगुना कर दिया गया तो अब यहां आने वाले वाहनों को 1400 और 2600 रुपए ईसीसी के तौर पर देने पड़ सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केन्द्र और दिल्ली सरकार से कोई व्यवहारिक योजना तैयार करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि आप नियम बनाइए और इसे अमल में लाने की कोशिश कीजिए। इस अवसर को आप जाने क्यों दे रहे हैं।