सूचना उपलब्ध न कराने और पत्रावली गायब करने पर सेवानिवृत्त लिपिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

लखनऊ : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जनपद सम्भल निवासी तीरथ किशोर चतुर्वेदी ने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल को आवेदन-पत्र देकर जानकारी चाही थी कि स्थानीय लेखा परीक्षा के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद के द्वारा विजय लक्ष्मी टाकिज एवं आरके पुष्प मन्दिर टाकिज के विरूद्ध शो टैक्स वसूली के लिए कुल कितने लाख का डिमान्ड बनाई गयी एवं कब-कब उपरोक्त डिमान्ड की वसूली की गयी, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी चाही थी, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर आयोग के समक्ष पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल से प्यारे लाल उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त पत्रावली वर्तमान किराया लिपिक के लिए चार्ज में उपलब्ध न होने के कारण, सूचना प्रभावी होने के कारण, एवं पत्रावली गायब करने के कारण, लिपिक ओम प्रकाश सिंह को नोटिस उपरान्त यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पत्रावली कब किसको उपलब्ध करायी गयी, इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि पत्रावली कार्यालय नगरपालिका परिषद चन्दौसी को प्राप्त न होने पर इन्हें दोषी मानते हुए, सेवा निवृत्त लिपिक ओम प्रकाश सिंह पुत्र बल्देव प्रसाद ब्रजनगर कालोनी, चन्दौसी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।