26 मृतक आश्रितों की हुई, नियुक्ति
लखनऊ : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शामली निवासी पवन कुमार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली को 12 अप्रैल 2016 को आवेदन पत्र देकर जानकारी चाही थी कि मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है, क्या नियुक्ति नियम के तहत की गयी है, किसके आदेश से हुई, जो भी नियुक्तियाॅं मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत की गयी है, उनके नाम, पदनाम, सहित प्रमाणित छायाप्रतियाॅं उपलब्ध करायी जाये, मगर विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि अगले 30 दिन के अन्दर वादी को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचनाएं क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, परन्तु प्रतिवादी ने न तो वादी को सूचनाएं उपलब्ध करायी हैं, और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जानबूझकर वादी को सूचना उपलब्घ नहीं करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली को वादी को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध आज की तिथि से 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली की ओर से राजकुमार उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया है कि मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्तियाॅं की गयी है, जो इस प्रकार है, कमल शर्मा, दिनेश कुमार, मंजीत कुमार, सचिन प्रताप, प्रवीण कुमार, मो. तनवीर, आदेश चैधरी, विपिन कुमार, कमलदीप कुलदीप चैहान, सुशील कुमार, अभिषेक, मोहित भार्गव, निखिल बुडियान, हामिद हसन, प्रवीण कुमार, रूपा, मो. नईम, निसार अहमद, पंकज कुमार विपिन, पारस कुमार, राजीव शर्मा, पवन कुमार, शिवानी मलिक, पवन कुमार धामा कुल 26 मृतक आश्रिम कोटे से नियुक्तियाॅं की गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।