गुवाहाटी। असम की एक अदालत ने पिछले साल दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और उनकी हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 3 लोगों को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। असम के कोकराझार में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आदिवासी समुदाय से संबंधित एक ही परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म और हत्या के आरोप में फरीजुल रहमान, नजीबुल अली शेख और मुजामिल शेख को मौत की सजा सुनाई है।
पिछले साल 11 जून को कोकराझार जिले के अभयकुटी गांव के जंगल में किशोरी लड़की पेड़ से लटकी मिली थी। तीन दिन बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत के आदेश के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, “माननीय सत्र न्यायालय, कोकराझार ने 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में आरोपी मुजमिल, नजीबुल और फरीजुल को मौत की सजा सुनाई है। मैंने 13 जून (पिछले साल) को परिवार से मुलाकात की थी और एल.आर. बिश्नोई को एसआईटी गठन और मामले को तार्क अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश दिया था।”
मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद, विशेष पुलिस महानिदेशक बिश्नोई ने एक विशेष जांच दल का गठन किया और मामले में आरोप पत्र दायर किया। कथित तौर पर, तीन दोषी व्यक्ति सीधे बलात्कार और हत्या में शामिल थे, जबकि चार अन्य, (जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया था) ने सबूत नष्ट कर दिए थे और जांच के दौरान पुलिस को गुमराह किया था। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में दोषियों में से एक फरीजुल रहमान गंभीर रूप से घायल हो गया था।