30 सितंबर तक देनी होगी कालेधन की सूचना
नई दिल्ली : विदेश में जमा कालेधन की सूचना 30 सितंबर तक सरकार को देने वाले को सिर्फ जुर्माना और कर भरना होगा। इसकी व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने अनुपालन खिड़की की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। अनुपालन खिड़की में स्वयं विदेश में जमा अघोषित संपत्ति या धन की सूचना देने की समयावधि सरकार ने 30 सितंबर तय की है। जबकि यह जानकारी देने वाले को हर हाल में 31 दिसंबर तक जुर्माने और कर की राशि भरनी होगी। खास बात ये है कि खुद से अघोषित संपत्ति या धन की जानकारी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कालाधन कानून के तहत अभियोग नहीं चलाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो देश से बाहर की अघोषित संपत्ति या धन का खुलासा खुद कालेधन के अनुपालन प्रावधानों के तहत करेगा। उसे कालाधन अधिनियम-2015 के तहत की जाने वाली कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त होगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अनुपालन खिड़की के विस्तृत विशेषताओं को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। याद रहे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से इस साल के बजट भाषण में कालाधन के संबंध में व्यापक कानून लाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद इस मुद्दे पर लाए गए विधेयक को संसद ने पास कर दिया था और 26 मई को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की ओर से इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों की एक टीम ने अनुपालन खिड़की की व्यवस्था पर काम किया।