लखनऊ

30 दिन के अन्दर सूचना देना अनिवार्य


लखनऊ : हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होनें सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-
– जसूअ, जिलाधिकारी, सम्भल। 25,000/-
– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर। 25,000/-
– जिला परिवहन अधिकारी, सम्भल। 10,000/-
– जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर। 25,000/-
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। 25,000/-
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल। 25,000/-
– जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर। 25,000/-
– जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल। 25,000/-
– वस्त्र निरीक्षक (हथकरघा) विकास भवन, बिजनौर। 25,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी, बनियाखेड़ा तहसील चन्दौसी, सम्भल। 25,000/-
– प्रभारी अधिकारी वन बन्दोबस्त लिपिक, बिजनौर। 25,000/-
– बाल विकास एवं पुष्टाहार अधिकारी बनियाखेड़ा, सम्भल। 25,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी पंवासा, सम्भल। 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल। 25,000/-
– चिकित्सा अधीक्षक स्वास्थ्य केन्द्र खजरा, सम्भल। 25,000/-
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड तृतीय, शामली। 25,000/-
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड चांदपुर, बिजनौर। 25,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बनियाखेड़ा, सम्भल। 25,000/-
– अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., बिजनौर। 25,000/-
बतौर क्षतिपूर्ति
– जसूअ जिलाधिकारी, सम्भल। 10,000/-
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। 5,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड गुन्नौर, सम्भल। 5,000/-
– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मीरापुर, मुजफ्फरनगर। 5,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंवासा, सम्भल। 5,000/-
– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल। 5,000/-
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सहारनपुर। 8,000/

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