31 मार्च तक आधार से लिंक न करने पर पैन कार्ड हो जाएंगे निष्क्रिय
अगर आपने 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। 30.75 करोड़ पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी भी 17.85 करोड़ पैन कार्ड को जोड़ा जाना बाकी है। सीबीडीटी ने बताया कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन कार्ड मिल गया है, उसे आयकर कानून के तहत 31 मार्च तक आधार की सूचना देनी है। ऐसा न करने पर संबंधित पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 थी। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।
सीबीडीटी के मुताबिक, 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक करने पर वह उस दिन से सक्रिय माना जाएगा, जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को वैधानिक दर्जा दिया था। साथ में यह भी कहा था कि पैन कार्ड आवंटन के लिए आधार का होना जरूरी है। सभी पैन धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। आइए जानते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं।
आयकर विभाग की वेबसाइट से चेक करें स्टेटस
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
एसएमएस के जरिये करें लिंक
अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन भी आसान
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
करदाताओं को हो सकती है दिक्कत
इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। साथ ही आयकर विभाग बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त भी कर सकता है।