पंजाब

मनी लाड्रिंग मामले में नशा तस्करों को 4 साल की सख्त सजा

लुधियाना: पंजाब में पहली बार इंर्फोसमैंट डिपार्टमैंट (ई.डी.) की तरफ से दर्ज किए गए मनी लाड्रिंग के मामले में दोषी पाए गए नशा तस्कर को स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मानयोग कोर्ट ने आरोपी महावीर सिंह को मनी लाड्रिंग मामले में दोषी ठहराते हुए उस को 4 साल की सख्त सजा के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना किया है और जुर्माना न अदा करने के ऐवज में एक महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपी पहले ही ड्रग तस्करी के मामले में जेल में बंद था।

आरोपी महावीर सिंह को अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने उसके साथी कृपाल सिंह उर्फ कूकू और जगजीत सिंह उर्फ जग्गी को गिरफ्तार किया था। पुलिस को सूचना थी कि आरोपी पाकिस्तान से आई हेरोइन को पंजाब व दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सप्पलाई करते है। आरोपी को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान फोर्ड आई कार में उस समय गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से 15 किलो हेरोइन, एक रिवाल्वर व 5 जिंदा कारतूस के अलावा अन्य सामान बरामद किया था । आरोपी के खिलाफ साल 2008 में नशा तस्करी, आर्म एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया था । बाद में मामला ईडी विभाग के पास पहुंचा और विभाग ने जांच करते हुए उसकी प्रोपर्टी को सीज कर दिया। जांच के दौरान कई खुलासे हुए तो आरोपी विभाग को कोई सतुंष्ट जवाव नहीं दे सका।

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