48 साल पुराने इस कानून को मोदी भी नहीं करवा पाएंगे पास!
एंजेंसी/ नई दिल्ली। मोदी सरकार के 48 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून को संशोधित करने के प्रयास को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के आसार नहीं हैं क्योंकि इस कदम का विरोध कर रहे चार राजनीतिक दलों का कहना है कि मूल कानून संतुलित था और इसमें किए जा रहे बदलाव प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन है।
कांग्रेस, जेडीयू, भाकपा और समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्रस्तावित परिवर्तन से लाखों भारतीय नागरिकों को एक तरह से सजा मिलेगी और किसी शत्रु सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों जेडीयू के केसी त्यागी, कांग्रेस के पी एल पुनिया, के. रहमान खान और हुसैन दलवई, भाकपा के डी राजा और सपा के जावेद अली खान ने शत्रु संपत्ति कानून 1968 में संशोधनों पर प्रवर समिति में अपनी असहमति की टिप्पणियां दी हैं। यह रिपोर्ट शुक्रवार को राज्यसभा में पेश की गई।
सांसदों ने कहा है कि उनके विचार से, वर्तमान विधेयक के प्रावधान प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों, मानवाधिकारों और स्थापित कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे जिसके कारण लाखों भारतीय नागरिकों को एक तरह से सजा मिलेगी और इसका किसी शत्रु सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।