49 उर्दू अध्यापकों की हुई नियुक्ति
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को दिये थे आदेश
लखनऊ : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सम्भल निवासी अतहर हुसैन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को आवेदन पत्र देकर जानकारी चाही थी कि उर्दू शिक्षक भर्ती काउंसलिंग उपरान्त विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक उर्दू विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त किये गये है, उन अध्यापकों के नाम सहित प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध करायी जाये, मगर विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल से श्री राजू यादव सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, उन्होंने अवगत कराया जनपद में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है, जो निम्न प्रकार है, कौसर जहां, कहकशन जहीर, मुजामिल उल्ला, मो. सलीम, अजरा खातून, जहबा खातून, फराह दिबा, तसद्दीक अली, मिजम्मिल हुसैन, मनासिर हुसैन, सफदर हुसैन, परवीन जहरा जैदी, नूरशबा, सिफत जहां, उजमा बसीर, सहिता तसलीम, फहमिदा बेगम, मो. जिशान नाहिद, इशरत अब्बास, जैहर अली, रोसनिक, निलोफर, शहनाज परवीन, आवाज अली, राशिद हुसैन, फाजिया खातून, मो. मुमताज आलम, मो. राशिद, मो. मुरसलीन, मो. वसीम, अफ्फाक आलम, नजमा बेगम, शमीकुर्रहमान, शरूर फातमा, मो. शकलेन, फरीदा बेगम, कौसर परवीन, मो. इलियास, मुजाहिदा खातून, शहनाज बानो, मो. फारूख हुसैन, बजहुल कमर, अब्बासिया रूबी, वजीदा तव्सूम, शाहिबा, शबिना परवीन, समर, इब्नेहसन, शमुक्ता कुल 49 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।