नई दिल्ली : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी, ठेले वालों और सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन’ योजना शुक्रवार से औपचारिक रुप से लागू हो जाएगी।केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि हाल में बजट में घोषित की गयी इस योजना से असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 42 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इसके दायरे में घरेलू कामगार, फेरीवाले, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता, सिर- पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूर, ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, मोची, कूड़ा कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, चाय बेचने वाले, पान की दुकान वाले, स्वरोजगार रत लोग, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हस्तकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर तथा बैंड बाजा बजाने वाले, मीडिया क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। इस योजना में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आय 15 हजार रुपए प्रति माह तक है और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए का भुगतान करना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अंशधारकों से ली जाने की राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। यह ‘परिवार पेंशन’ होगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात् उसके जीवन साथी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंशधारक कर्मचारी तथा अन्य आयकरदाता लोगों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान- धन योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।