मध्य प्रदेश

बिजली चोरी के प्रकरण में 6 माह का कारावास एवं 29 लाख का अर्थदण्ड

छिंदवाडा: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी क्षेत्र के सौंसर जिला छिंदवाडा में विद्युत अधिनियम की धारा 135 तथा 138 में दर्ज किए गए बिजली चोरी के प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश सौंसर द्वारा दोषी बसंत बागडे को 6 माह का कारावास तथा 29 लाख 22 हजार 978 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली का सही उपयोग करें और समय पर बिजली बिल जमा करें, जिससे इस तरह की अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक-प्रवर्तन अरविंद चौबे ने बताया कि कंपनी के उड़नदस्ता दल ने बारडे रोड सौंसर निवासी बसंत बागडे़ के परिसर में 23 जुलाई 2015 को छापा मारकर बडी़ बिजली चोरी का खुलासा किया था। आरोपी के परिसर में घरेलू कनेक्शन तथा फ्लेट रेट वाले बिना मीटर के पंप कनेक्शन से शादी के लान एवं उसके निर्माण कार्य में 57 हजार 115 वाट विद्युत का अवैध उपयोग पाया गया था। उड़नदस्ता द्वारा विद्युत अधिनियम के तहत आरोपी के विरूद्व पंचनामा तैयार कर 9 लाख 74 हजार 326 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का अनंतिम निर्धारण किया गया था। आरोपियों द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने पर आरोपी बसंत बागडे एवं वैभव बागडे़ के विरूद्व न्यायालय में पूरी मजबूती और साक्ष्यों के साथ परिवाद दाखिल किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा गत दिवस प्रकरण में दोषी पाए जाने पर बसंत बागडे़ को विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अपराध के लिए 06 माह के कारावास के दण्ड तथा उसके द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ 9 लाख 74 हजार 326 रूपये के तीन गुना अर्थात 29 लाख 22 हजार 978 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषी बसंत बागड़े द्वारा राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। अपराध में सहभागी वैभव बागडे़ को भी 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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