चण्डीगढ़ : हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी रोकने के लिए उठाये गये कदमों के तहत थोक विक्रेताओं को 60 कि्वंटल प्याज और 80 कि्वंटल तक आलू ही अपने भंडार में रखने की अनुमति होगी। इससे अधिक मात्रा में आलू व प्याज स्टॉक में पाये जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगीकाम्बोज ने कहा कि आलू और प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक सीमा तय करने का निर्णय लिया गया है तथा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह शिकायत मिल रही है कि कुछ थोक व्यापारी अपने भंडार में निर्धारित मात्रा से अधिक आलू और प्याज रखते हैं और समय अंतराल के पश्चात इन्हें अधिक कीमतों पर बेचते हैं। इससे आलू-प्याज दामों में बढोतरी होती है और लोगों को महंगे भाव में आलू व प्याज खरीदने पड़ते हैं।