पंजाब में जल्द रिहा किये जायेगे 6000 कैदी: जेल मंत्री
पंजाब। कोरोना वायरस से लड़ने के लिये राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। सभी राज्यों ने सही समय पर कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पर कदम उठाये है। इसी कड़ी में पंजाब भी राज्य के संक्रमित मरीजों पर पैनी निगाहें रखी हुई है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 6000 कैदियों को जल्द ही पैरोल पर छोड़ा जाएगा।
पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बाबत घोषणा करते हुए कहा कि चूंकि कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे है। ऐसे में अमरेंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे कैदी जिन्हें 7 साल से कम की सजा है उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाएगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल ने भी जल्द ही 3,000 कैदियों को छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इन कैदियों में 1500 ऐसे हैं जो अपने अपराध के लियेस सजा पूरी कर चुके है। उन्हें पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। जबकि बचे 1500 कैदी को अंतरिम जमानत पर छोडा जाएगा।
मालूम हो कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि मोदी सरकार ने 23 मार्च से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।इसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक राहत देने की घोषणा की है।
यह कैदी नहीं छोड़े जाएंगे
जेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि पोक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 376 , 389 बी, तेजाब हमले , यूएनपीए, विस्फोटक एक्ट और विदेशी नागरिकता के तहत सजा का सामना कर रहे कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के अधीन आने वाले केसों संबंधी कैदियों को भी रिहा नहीं किया जाएगा। हालांकि एचआईवी , शुगर की बीमारियों से पीड़ित कैदियों, गर्भवती औरतों और 65 साल की उम्र से अधिक वाले कैदियों को शर्तों में छूट दी जाएगी।
महाराष्ट्र में 11,000 कैदियों को किया जाएगा पैरोल पर रिहा
महाराष्ट्र में सात साल से कम अवधि की सजा पाए कुछ 11,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट के जरिए कैदियों के पैरोल पर रिहा किए जाने की घोषणा की। देशमुख ने कहा कि मैं पहले ही राज्य भर की जेलों के लिए आवश्यक आदेश जारी कर चुका हूं। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में कुछ 60 जेल हैं, जहां इस फैसले को लागू किया जाएगा।