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दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन मामले में 72 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Dehli Police) ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी (Prophet Remark Row) को लेकर हाल ही में बिना इजाजत के जामा मस्जिद इलाके में प्रदर्शन करने और सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने के आरोप में 72 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी अनवरूद्दीन जामा मस्जिद के मटिया महल इलाके में रहता है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए (पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है) के तहत गिरफ्तार किया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अनवरुद्दीन की इलाके में मोटर की दुकान है और वह पहले 10 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है, जिनमें से तीन दंगों से संबंधित हैं। पुलिस ने कहा कि उस पर 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इलाके में प्रदर्शन के समर्थन में दुकानें बंद करने के लिए दुकानदारों को मजबूर करने का आरोप है।

जामा मस्जिद के बाहर 10 जून को अचानक प्रदर्शन होने लगा और सैकड़ों लोग नुपुर शर्मा व नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। शर्मा भाजपा की पूर्व प्रवक्ता हैं, जबकि जिंदल दिल्ली भाजपा की मीडिया इकाई के पूर्व प्रमुख हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद की सीढ़ियों पर जमा हो गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर शर्मा व जिंदल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

मध्य दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्वेता चौहान ने बताया था, “10 जून को जामा मस्जिद क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति के विरोध-प्रदर्शन को लेकर जामा मस्जिद थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।”

उन्होंने कहा था, “क्षेत्र में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने को लेकर आईपीसी की धारा 153ए भी (प्राथमिकी में) जोड़ी गई है।” पुलिस ने प्रदर्शन के सिलसिले में जामा मस्जिद निवासी मोहम्मद नदीम जैद (45) और तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले मोहम्मद फहीम खान (37) को शनिवार रात गिरफ्तार किया था।

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