9 वर्ष की बच्ची से किया था रेप, मिली दस साल की सजा
ठाणे। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2012 में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में 23 वर्षीय आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास सजा सुनाई है। भायंदर बस्ती के रहने वाले इस युवक ने साल 2012 में नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस सी खालीपे ने आरोपी अब्दुल हामिद शेख हमीदुल्लाह को नौ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए और 10 साल की जेल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक वंदना जाधव अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी पड़ोसी थे। 6 नवम्बर, 2012 को आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और बाद में उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।
घर लौटने के बाद पीड़ित बच्ची ने अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। माता-पिता ने बाद में थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजक पक्ष ने अदालत से कहा कि घटना के बाद बच्ची के शरीर काटने के निशान पाए गए थे जिससे ये साबित होता है कि आरोपी ने रेप करने से पहले बच्ची प्रताड़ित भी किया था।