व्यापार
2 लाख से ज्यादा के लेने-देन की जानकारी देंगे ऑटोमोबाइल डीलर
नई दिल्ली : ज्वैलर्स के बाद सरकार ने आटोमोबाइल डीलरों से कहा है कि वे तिपहिया व चौपहिया वाहनों की खरीद के संदर्भ में दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की जानकारी दें। सरकार ने कहा है कि नए आयकर नियमों के तहत मोटर वाहन डीलरों को दुपहिया से इतर वाहन खरीदने वाले क्रेताओं की स्थाई खाता संख्या पैन का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। नए नियम जनवरी 2016 से प्रभावी हो गए। इसी तरह क्रेता के पास पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में आटो डीलरों को दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन की जानकारी अलग से एक फार्म में देनी होगी। दो लाख रुपए से अधिक के हर लेन देन चैक या नकदी में उक्त जानकारी देनी होगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना है।