अपराध
महाराष्ट्र में बलात्कार और हत्या के दोषियों को नहीं मिलेगी पैरोल
महाराष्ट्र में बलात्कार और हत्या के दोषियों को पैरोल नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग बाल तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के दोषी हैं उन्हें भी पैरोल नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने मुंबई की वकील व राष्ट्रीय स्तर की तैराक पल्लवी पुरकायस्थ के हत्यारे सज्जाद मुगल के फरार हो जाने के बाद पैरोल के नियमों में यह अहम बदलाव किया है।
साल 2014 में सत्र न्यायालय ने सज्जाद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुर्नाई थी। नासिक जेल में सजा काट रहे सज्जाद ने बीते मार्च में मां की बीमारी के बहाने पैरोल के लिए आवेदन किया था जिसे मंजूर कर लिया गया था। लेकिन, पैरोल पर रिहा होने के बाद वह लापता हो गया। हालांकि पुलिस जम्मू-कश्मीर स्थित उसके गांव भी गई थी। लेकिन, उसका पता नहीं चला।