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सीएम नीतीश को हाई कोर्ट से झटका, कहा- बिहार में गैर कानूनी है शराब बंदी
PATNA : BIHAR HIGH COURT ने CM नीतीश के सूबे में शराब बंदी के अभियान को करारा झटका दिया है। COURT ने कहा है राज्य में शराब बैन करना गैर कानूनी है।
बिहार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नशा फ्री करने का ऐलान किया था। जिसके बाद उन्होंने इस कदम के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे बिहार में शराब की ब्रिकी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और पूरे बिहार में शराब पर रोक लगा दी। साथ ही इस कानून को ना मानने पर कड़ी आरोपियों को कड़ी सजा देने का ऐलान किया।
अपने इस फैसले के बाद सरकार यहीं नहीं रुकी। लालू-नीतीश के गठबंधन वाली इस सरकार ने कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ा फैसला लिया। सरकार ने बिहार में गुटखे और पान मसाले पर बैन की घोषणा कर दी। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद बिहार शराब बंदी के बाद नशे से मुक्त नहीं हुआ। बल्कि यहां नशे की चीजें ब्लैक में बिकने लगी।
वहीं अभी-अभी आ रही खबरों के मुताबिक, बिहार हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश के नशा मुक्त बिहार बनाने के अभियान को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बिहार नीतीश सरकार द्वारा लगाई शराब बंदी गैर कानूनी है। हम सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं।