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आर्यसमाज मंदिर में अभी नहीं होगी लव मैरिज
आर्य समाज के मंदिरों में अब प्रेम विवाह आसानी से नहीं हो सकेंगे। HIGH COURT ने यहां होने वाले विवाहों को लेकर 12 दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत अब युवक-युवती के माता-पिता और पुलिस को विवाह कराने की पूर्व सूचना देनी होगी। इसके साथ ही लड़की की आयु वेरीफिकेशन की जवाबदेही भी मंदिर प्रबंधन की ही होगी।
आर्य समाज मंदिरों को विवाह से पहले युवक-युवती के परिजनों को उनकी फोटो सहित सूचित करना होगा। शादी के लिए परिजन की रजामंदी लेने पड़ेगी। पुलिस को भी मंदिरों में होने वाले विवाहों की निगरानी करनी पड़ेगी। वहीं कोर्ट ने सुनील रजक व मानसी सोनी के विवाह को अवैध घोषित कर दिया है और लड़की को पिता को सौंपने का आदेश दिया है।
नरेश सोनी ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव समाधिया ने बताया कि नरेश सोनी की बेटी घर से गायब हो गई है। 19 अप्रैल 2016 को हुजरात कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस उनकी बेटी को जयपुर से बरामद करके ले आई और एक अगस्त को कोर्ट में पेश कर दिया।