दिल्ली

एयर पल्यूशन एजेंसियों ने किए 3800 चालान

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नई दिल्ली: डस्ट कंट्रोल और ओपन बर्निंग रोकने के लिए दिल्ली सरकार के निर्देश के तहत नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

ओपन बर्निंग के लिए 5 हजार रुपये का फाइन वसूला जा रहा है, वहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल के उपाय नहीं करने वालों के खिलाफ भी चालान किए जा रहे हैं। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने शुक्रवार को अलग-अलग एजेंसियों की ओर से किए गए चालान की डिटेल जारी की।
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डस्ट कंट्रोल और ओपन बर्निंग के मामले में दिल्ली सरकार के विभागों और तीनों एमसीडी ने करीब 3800 चालान किए हैं। डस्ट कंट्रोल के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 3161 चालान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तीनों एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर भी रिव्यू मीटिंग हो रही है।
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, डस्ट कंट्रोल के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 854 चालान किए हैं और 1.61 करोड़ रुपये रिकवर किए गए हैं। ईस्ट एमसीडी ने 648 चालान किए और 53.55 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। साउथ एमसीडी ने 1026 चालान किए और 73.60 लाख रुपये की रिकवरी हुई। नॉर्थ एमसीडी ने 378 चालान किए और 59.15 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। पीडब्ल्यूडी ने 114 चालान कर 12.35 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। डीपीसीसी ने 141 नोटिस दिए और 1.57 करोड़ रुपये वसूले गए। ओपन बर्निंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 640 चालान किए गए हैं। 
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 136 चालान कर 3.8 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। ईस्ट एमसीडी ने 242 चालान किए और 5.23 लाख रुपये वसूले। नॉर्थ एमसीडी ने 262 चालान किए और एमसीडी को 4.24 लाख रुपये जुर्माने के रूप में मिले। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश के मुताबिक सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि ओपन बर्निंग के मामले में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो बिल्डर और मालिक डस्ट कंट्रोल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर पांच लाख रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है।
 

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