अन्तर्राष्ट्रीय

मिस्र में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून पेश

women crimeलंदन। मिस्र में यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक नया कानून पेश किया गया है।  मौजूदा अंतरिम राष्ट्रपति एडली मनसौर द्वारा पेश किए गए कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को पांच साल तक कारावास की सजा हो सकती है। इस कानून के मुताबिक पद का दुरुपयोग कर यौन उत्पीड़न में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को भी पांच साल कारावास भुगतना होगा। आरोपी द्वारा इस कृत्य को दोहराने पर उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी। कारावासा के अतिरिक्त दोषी को 714 डॉलर का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मिस्र में अब तक यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई कानून मौजूद नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मिस्र की 1० में से नौ महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।

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