लखनऊ। सातवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी मिलेगा। इसके लिए अखिलेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से लाखों पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों लाभान्वित होंगे। वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने शुक्रवार की रात जानकारी देते हुए बताया कि इस शासनादेश में पेंशन उपदान, पेंशन की राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, असशक्तता पेंशन, एकमुश्त अनुग्रह राशि के प्राविधानों में भी संशोधन किया गया है।
अखिलेश सरकार ने पेशनरों के लिए नियम में बदलाव
यह शासनादेश पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद रिटायर या दिवंगत होने वाले पर लागू होगा। 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर, दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी होंगे।
उत्तर प्रदेश लिब्रलाइज्ड पेंशन रूल्स- 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स- 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना- 1965 तथा 8 अगस्त 1986 के शासनादेश के जरिए पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों पर यह शासनादेश लागू होगा।
अखिलेश सरकार का यह आदेश असशक्तता पेंशन तथा साधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के तहत पेंशन पाने वालों पर लागू होंगे। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
अखिलेश सरकार के आदेश के मुताबिक, वहीं 10 साल की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं, लेकिन उनको सर्विस ग्रेच्युटी दी जाएगी। छठे वेतन कमेटी की तरह सातवें वेतन कमेटी में भी 20 साल की अर्हकारी सेवा पूरी करने के बाद ही पेंशन देना स्वीकार किया है।
20 साल की सेवा पूर्ण करने पर रिटायर होने वाले कर्मचारी को 50 फीसदी के बराबर पेंशन स्वीकृत है। यदि अर्हकारी सेवा 10 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम है तो पेंशन की राशि अनुपातिक से कम हो जाएगी। परंतु यह राशि किसी भी दशा में 9000 से कम नहीं होगी।
पेशन की न्यूनतम राशि 9000 और अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध वेतन के 50 फीसदी प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी। वृद्ध पेंशनरों को 80 साल से अधिक व 50 साल से कम उम्र पर मूल पेंशन-पारिवारिक पेंशन का 20 फिसदी अतिरिक्त मिलेगा। 85 साल से अधिक लेकिन 90 साल से कम पर 30 फीसदी अतिरिक्त, 90 साल से अधिक लेकिन 95 से कम उम्र पर 40 फीसदी, 95 से अधिक लेकिन 100 साल से कम उम्र 50 फीसदी और 100 साल या उससे अधिक पर मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 100 फीसदी अतिरिक्त धन मिलेगा।