कुछ मतदाताओं के पहचान पत्र अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं। उन्हें एक फरवरी से पांच फरवरी के बीच मतदाता पर्ची बीएलओ मतदान बूथ पर वितरण कर दे
अगर अभी तक मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है। आपका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है, तो चिंता की बात नहीं है। निर्वाचन आयोग ने मतदान फीसद बढ़ाने के लिए मतदान पर्ची को पहचान पत्र के समान मानते हुए इसे मतदान के लिए वैध बताया है।
अब तक कुछ मतदाताओं के पहचान पत्र अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं। उन्हें एक फरवरी से पांच फरवरी के बीच मतदाता पर्ची बीएलओ मतदान बूथ पर वितरण कर देंगे। मतदान पर्ची को दिखा कर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदाता पर्ची पर बूथ तक पहुंचने के नक्शे भी बनाए गए हैं।
प्रत्याशी के मैसेज सहित रिश्तेदार के खातों पर भी आयोग की नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा आयोग ने 28 लाख तय कर दिए हैं। इन पैसों को खर्च एकल पासबुक से किया जाना है।
स्क्वायड टीम लगातार प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रख रही है। आयोग ने प्रत्याशी को बीस हजार तक की नकद निकासी की सीमा तय की है। इससे उपर के खर्च का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन विभाग प्रत्याशी के रिश्तेदारों के खाते के लेनदेन पर भी नजर रख रहा है, ताकि चुनाव में धन का दुरूपयोग को रोका जा सके।
महिलाओं के जांच के लिए विशेष टीम
एक साथ 50 हजार से अधिक धन ले जाते समय किसी महिला के पकड़े जाने की स्थिति में स्क्वायड टीम को महिला कांस्टेबल से पर्स व महिला की जांच कराने के लिए निर्देशित किया है।
साथ ही टीम को निर्देश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को रोकने व जांच करने की पूरी प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। स्क्वायड टीम के जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पीडि़त व्यक्ति को जिला निर्वाचन अधिकारी या उप निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।
रैली व जनसभा की होगी विडियोग्राफी
चुनाव प्रचार के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने का प्रयास करने वाले नेता भी निर्वाचन आयोग के निशान पर होंगे। तीनों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले जनसभा व रैली की विडियोग्राफी कराई जाएगी। किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर विडियोग्राफी टीम की मदद से सीडी तैयार कर जांच की जाएगी व कार्रवाई की जाएगी।
टैक्स व वाट््सअप मैसेज के भी जुड़ेंगे खर्च
चुनाव प्रचार के दौरान मोबाइल कॉल, टैक्स्ट मैसेज व वाटसअप पर लुभावने मैसेज भेजने पर भी प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मोबाइल कंपनियों से भेजे जाने वाले टैक्स्ट मैसेज के आधार पर वाटसअप मैसेज का खर्च भी जोड़ा जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशी व आम लोगों से अपील किया है कि व्हाट््सअप व सोशल मीडिया पर किसी प्रत्याशी का प्रचार न करें।
देना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र
नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी सिर्फ सरकारी कार्यालय से संबंधित बकाया बिलों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी पर बिजली बिल, टेलीफोन बिल व अन्य सरकारी कार्यालयों के बकाया बिल नहीं होनी चाहिए।