जेएनयू नारेबाजी विवाद: समाचार चैनल संपादक की अर्जी पर फैसला टला
चैनल के संपादक ने अर्जी में कहा था कि इस मामले में वह प्रस्तावित आरोपी है इसलिये समन जारी होने से पहले उसे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। संपादक ने अर्जी दायर कर सरकार की शिकायत पर सुनवाई रोकने की मांग की थी।
पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम सुमित दास के समक्ष अर्जी पर बहस करते हुये अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा था कि इस मामले में उसे अभी तक समन जारी नहीं हुआ है लेकिन इसके बावजूद उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है क्योंकि इस मामले में उसे भी एक प्रस्तावित आरोपी बनाया गया है।
मामले में शिकायतकर्ता की ओर से बहस करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरीहरन ने कहा था कि मौजूदा शिकायत और पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की विषय वस्तु पूरी तरह अलग है।
यह शिकायत चैनल द्वारा उस घटना का समाचार दिखाने से संबंधित नहीं है बल्कि उस घटना की वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर दोबारा दिखाने से संबंधित है जिससे देश का माहौल खराब हो।