सस्ते मकानों को जीएसटी के तहत सेवा कर से छूट मिले: नायडू
नई दिल्ली : शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को जीएसटी प्रणाली के तहत सर्विस टैक्स से छूट देने की वकालत की है, ताकि कम लागत वाले मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें। नायडू ने रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के एक कार्यक्रम में राज्यों से कहा कि वे किफायती आवासीय परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दें तथा अन्य के लिए इसे युक्तिसंगत बनाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली से कीमतें नहीं बढ़ेंगी और किफायती आवास खंड के लिए तो निश्चित तौर पर नहीं बढ़ेंगी। नायडू ने कहा, ‘इस समय किफायती आवास खंड को सेवा कर से छूट है। मेरा मंत्रालय इस क्षेत्र को जीएसटी के तहत भी यह छूट जारी रखने की जरूरत का मुद्दा वित्त मंत्रालय के सामने पहले ही उठा चुका है।’ उन्होंने कहा कि किफायती आवास खंड को बजट में बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है और इससे खरीदारों में नकदी उपलब्धता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि भले ही रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में रखने के बारे में स्पष्टता नहीं हो लेकिन ‘एक देश एक कर’ के इस बड़े सुधार से इस क्षेत्र को फायदा होगा ही।