नई दिल्ली। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने यहां तेज गति वाली एक कार से हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 29 वर्षीय व्यक्ति को 10 लाख रूपये से अधिक का मुआवजा देने का बीमा कंपनी को निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह दिल्ली निवासी सुनील बजाज को मुआवजे के रूप में 10,74, 773 रूपया अदा करे। सुनील 2010 में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्कूटर चला रहा था तभी कार ने उसे टक्कर मार दी थी। एमएसीटी न्यायाधीश सीएस मलिक ने कहा कि याचिकाकर्ता के बयान के मुताबिक और आपराधिक रिकार्ड की पेश की गई सत्यापित प्रतियों के मद्देनजर इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता 3 जनवरी 2010 को लापरवाही से चलाए जा रहे वाहन की चपेट में आकर ही गंभीर रूप से घायल हुआ था।