राष्ट्रीय

तलाकशुदा लोगों को कर में छूट नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। विधि आयोग नाबालिग संतान के साथ रह रही मां या पिता को आयकर में किसी तरह की छूट दिये जाने के विरुद्ध है। उसे आशंका है कि ऐसा होने से तलाकशुदा लोगों में यह लाभ लेने की होड़ मच जाएगी जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होगा।विधि आयोग ने यह मंतव्य पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष रखा है। कोर्ट ने तलाक से संबंधित एक मामले में विधि आयोग की राय मांगी थी। मौजूदा समय के आयकर कानून के मुताबिक तलाक के बाद नाबालिग पर व्यय के लिए मिली धनराशि का ब्याज संरक्षक की आय में शामिल मानी जाती है।

विधि आयोग के सूत्रों के अनुसार अगर किसी एक मामले में संरक्षक को राहत दी गई तो बाकी मामलों में भी राहत लेने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग को मिली धनराशि के ब्याज को कर मुक्त करने के लिए नियम में बदलाव की आवश्यकता जताई थी। वैसे आयोग की सिफारिश या राय सरकार और कोर्ट के फैसले पर कोई फर्क नहीं डाल सकती। आयोग की राय बाध्यकारी नहीं है।

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