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डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज, संविधान का किया उल्लंघन

नई दिल्ली: राजधानी वाशिंगटन डीसी और मैरीलैंड के अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में उन्होंने दलील दी है कि ट्रंप ने अपने व्यवसायों के जरिए विदेशी सरकारों से धन और लाभ लेकर संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है।

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समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, वाशिंगटन डी.सी. के अटॉर्नी जनरल कार्ल रेसीन और मैरीलैंड के उनके समकक्ष ब्रायन फ्रोश ने सोमवार को ट्रंप के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है।

मुकदमे में दावा किया गया है कि ट्रंप ने संविधान में उल्लिखित दो भ्रष्ट्राचार रोधी नियमों का उल्लंघन किया है।

डेमोक्रेटिक सदस्य शैला जैकसन ली ने ट्वीट कर कहा, ‘डी.सी और मैरीलैंड ने ट्रंप के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इसे लेकर सदन की न्यायिक समिति की जांच शुरू की जानी चाहिए।’

इसके जवाब में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा कि यह मुकदमा ‘पक्षपात की राजनीति’ से प्रेरित है।

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सोमवार को दायर किए गए मुकदमे से पहले अमेरिकी कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को 70 पन्नों का कानूनी दस्तावेज दायर करते हुए कहा था कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान अपने व्यवसायों के जरिए विदेशी सरकारों से बाजार दर पर भुगतान स्वीकार करने की न्यायिक अनुमति है।

हालांकि दोनों अटॉनी जनरल्स ने इसे लेकर कहा कि ट्रंप के द्वारा अभूतपूर्व संवैधानिक उल्लंघन किए गए हैं और ट्रंप के होटल से वाशिंगटन डी.सी. और मैरीलैंड दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

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