मतदान हेतु विकल्प में से कोई एक पहचान पत्र पास होना अनिवार्य
जौनपुर : जिला मजिस्ट्रेट सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचकों के प्रतिरुपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचानपत्रों में से कोई एक पहचानपत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि 29 नवम्बर 2017 के मतदान हेतु जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड, पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,आयकर पहचानपत्र,राज्य व केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचानपत्र,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि,फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि,फोटायुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचानपत्र,फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रुप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र,श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर,सांसदों,विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचानपत्र,राशनकार्ड, उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है,वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।