राष्ट्रीय

केरल में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 से बढ़कर 23 होगी

तिरुअनन्तपुरम : केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बुधवार को यहां शराब पीने की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह उम्र 21 साल थी, इसे बढ़ाकर 23 साल किया जा रहा। खबर के मुताबिक सीपीएम के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए अध्यादेश लाने की और आबकारी कानून में जरूरी संशोधन के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। यह फैसला सीएम पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह कहा गया कि अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल पी. सदाशिवम् को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

2016 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान एलडीएफ शराब पीने की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का वादा किया था। इस साल जून में केरल सरकार ने अपनी नई शराब नीति के तहत बंद पड़े तीन सितारा और इससे ऊपर की श्रेणी के बार और होटलों को खोलने का फैसला किया था। 1 जुलाई से इन होटलों में ताड़ी देने की भी इजाजत दे दी गई थी। इससे पहले यूडीएफ सरकार ने 10 सालों में अपनी पूर्ण शराबबंदी करने की नीति के तहत 712 बार को बंद करवा दिया था। इनमें से बंद हुए अधिकतर बार बीयर और वाइन पॉर्लर में तब्दील हो गए थे. इस नई नीति के आलोचना पर सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि एलडीएफ ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ किया था कि वे पूर्ण शराबबंदी की जगह आंशिक प्रतिबंध के पक्ष में है।

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