ग्रेटर नोएडा : ग्रेनो वेस्ट (पूर्व में नोएडा एक्सटेंशन) में पांच सालों से भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व में इलाहबाद हाईकोर्ट की वृहद पीठ के निर्णय को सही ठहराया। कोर्ट के फैसले से 2.5 लाख निवेशकों के आशियाने का सपना पूरा होगा। शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और 10% भूमि विकसित करके लौटाए। इस फैसले से प्राधिकरण की विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में 39 गांवों के 1,125 किसानों की याचिका पर सुनवाई की। इन लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। किसानों के प्रतिनिधि रणबीर प्रधान के अनुसार, शीर्ष अदालत ने माना कि यह विवाद किसानों और प्राधिकरण के बीच मुआवजे की दरों को लेकर था। किसानों को जमीन देने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए हाईकोर्ट ने छह की बजाय 10% विकसित भूमि देने को कहा था।