लखनऊ

49 उर्दू अध्यापकों की हुई नियुक्ति

लखनऊ : सम्भल निवासी गुलाम मोहम्मद ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद को आवेदन-पत्र देकर कुछ बिन्दुओं की जानकारी चाही थी कि जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर कितने अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग उपरान्त अनन्तिम चयन (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) किया गया है, कितने सरकारी अनुदानित व सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक उर्दू विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त किये गये है, उन अध्यापकों के नाम सहित प्रमाणित छायाप्रतियाॅ उपलब्ध करायी जाये, मगर विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, परन्तु प्रतिवादी ने न तो वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की सूचना वादी को उपलब्ध करायी है और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जानबूझकर वादी को सूचना उपलब्घ नहीं करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद को वादी को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध आज की तिथि से 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है, जो कि 25 हजार रुपये है। एनडी वर्मा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, उन्होंने अवगत कराया उर्दू अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग उपरान्त अनन्तिम चयन (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का किया गया है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के 22, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 तथा कुल 49 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी।

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