काले धन पर राहत देने के मूड में मोदी सरकार
नई दिल्ली: सरकार काले धन पर प्रस्तावित नए कड़े कानून के तहत आयकरदाताओं को ‘कुछेक महीने’ का एक छोटा मौका दे सकती है जिसके दौरान वे विदेश में रखी अपने किसी अघोषित धन-सम्पत्ति का विवरण कर अधिकारियों को देकर तथा उस पर कर व दंड चुका कर जेल से बच सकेंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में जमा काले धन को निकलवाने के उद्देश्य से कल रात ‘अघोषित विदेशी आय और सम्पत्ति (नया करारोपण) विधेयक-2015’ के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसमें विदेशों में धन-सम्पत्ति को छुपाने और कर चोरी करने के जुर्म में 10 साल तक की जेल की कड़ी सजा का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार इस तरह के अपराध में जुर्माना देकर माफी की छूट नहीं होगी तथा आरोपी को विवाद सुलझाने के लिए निपटान आयोग के समक्ष जाने की भी अनुमति नहीं होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने वाला विधेयक संसद के चालू सत्र में लाया जाएगा।
एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार काले धन वालों को सरकार राहत देने के मूड में दिख रही है। प्रस्तावित नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है लेकिन सरकार उससे पहले ही जुर्माने की रकम लेकर मामले को रफा-दफा कर सकती है जिसके तहत अगर किसी के पास काला धन है तो वह जुर्माना देकर जेल जाने से बच सकता है।