नई दिल्ली : सरकार कालेधन पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश कर सकती है। इसके कानून बनने के बाद विदेशों में रखे धन और संपत्ति का खुलासा नहीं करने को अपराध माना जाएगा। इसके लिए 10 वर्ष तक की कारावास की सजा के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान होंगे। अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्ति (नया करारोपण) विधेयक 2015 में विदेश में संपत्ति अथवा धन रखने वालों को इस तरह की संपत्ति की जानकारी देने के लिए मौका भी दिया जाएगा है। इससे वे ऐसी संपत्ति पर टैक्स और जुर्माने का भुगतान कर दंडात्मक कारवाई से बच सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि यह विधेयक शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का पहला चरण, यदि विस्तार नहीं होता है तो 20 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इस विधेयक को पेश करने के बाद गहन जांच-परख के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है।
कैबिनेट सप्ताह के शुरू में इस विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। विधेयक में प्रावधान है कि विदेशों में धन संपत्ति को छिपाकर रखने के अपराध को जुर्माने देकर क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसा अपराध करने वाले को मामले के निपटारे के लिए आयोग में जाने की अनुमति भी नहीं होगी। छिपाई गई धन-संपत्ति पर लगने वाले कर के 300 प्रतिशत की दर से जुर्माना भी वसूला जाएगा। त्रों ने बताया कि विदेशों में धन रखने वालों को इसकी जानकारी देने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। यह अवसर छोटी अवधि के लिए होगा। इसके बारे में विधेयक पारित होने के बाद अधिसूचना जारी होगी। यह सुविधा कुछ महीनों के लिए ही होगी।