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चारा घोटालाः सरेंडर के बाद जेल भेजे गए डॉ. मिश्र

jagnnath mishraरांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश्वर मणि की अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। स्वास्थ्य कारणों से वह 25 अक्तूबर, 2013 से औपबंधिक जमानत पर थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर डॉ मिश्र ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। जगन्नाथ मिश्र की ओर से अधिवक्ता राकेश झा ने अदालत से आग्रह किया कि डॉ मिश्र कार्डियक, ब्लड कैंसर, डायबिटीज समेत कई बीमारियों से पीडिम्त हैं। जेल प्रशासन को सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। विशेष न्यायाधीश ने जेल प्रशासन को उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
हाईकोर्ट में डॉ मिश्र की स्थायी जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इसके लिए इन्हें सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर सरेंडर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। 20 मार्च को इनकी औपबंधिक जमानत की अवधि खत्म हो रही है। मिश्र को चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के (आरसी 20 ए/96) में तीन अक्तूबर, 2013 को चार साल की कैद और दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 22 दिन जेल में रहने के बाद 25 अक्तूबर 2013 से वह औपबंधिक जमानत पर थे।

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