नई दिल्ली : एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) में विलय हो चुके एसोसिएट बैंकों के 70 हजार से ज्यादा कर्मचारी बहुत नाराज हैं। असल में नोटबंदी के दौरान इन कर्मचारियों से जमकर काम कराया गया था और वादा किया गया था कि ओवरटाइम के लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों, अधिकारियों को ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान भी किया गया, लेकिन अब भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन ने उन सभी कर्मचारियों को मिला भुगतान वापस करने को कहा है, जो एसोसिएट बैंकों से जुड़े रहे हैं। गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए काफी लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थीं।
बैंकों को कैश भी काफी सीमित मिलता था, ऐसे में बैंक कर्मियों को लोगों की मांग पूरी करने के लिए ऑफिस टाइम के बाद भी काफी देर तक रुकना पड़ता था। इन अतिरिक्त घंटों के काम के लिए बैंकों के प्रबंधन ने कर्मचारियों से वादा किया था कि उन्हें ओवरटाइम के लिए भत्ता दिया जाएगा। एसबीआई पूर्व एसोसिएट बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के कर्मचारी भी शामिल हैं। एबीआई के इन एसोसिएट बैंकों का 1 अप्रैल, 2017 को एसीबीआई में विलय कर दिया गया था। असल में इन 70 हजार कर्मचारियों को नोटबंदी के दौरान ओवरटाइम ड्यूटी के लिए भुगतान कर दिया गया था, लेकिन अब उसे वापस मांगा जा रहा है। एसबीआई ने अपने सभी जोनल हेडक्वार्टर को भेजे गए एक लेटर में कहा है कि सिर्फ ‘अपने कर्मचारियों’ को ही अतिरिक्त काम के लिए पैसा दिया जाए, न कि पूर्व एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों को।
एसबीआई ने अपने सभी जोनल मुख्यालय को लेटर लिखकर कहा है कि 2016 में नोटबंदी के दौरान ओवर टाइम के लिए एसोसिएट बैंक के कर्मचारियों को दिया गया पैसा वापस लिया जाए। लेटर में कहा गया है कि यह भुगतान सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए था, जो कि एसबीआई की शाखाओं में काम करते थे, चूंकि तब एसोसिएट बैंकों का विलय एसबीआई में नहीं हुआ था, इसलिए उनके कर्मचारी तकनीकी रूप से तब एसबीआई के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, इसलिए उन्हें अतिरिक्त काम के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदारी एसबीआई की नहीं, बल्कि उन पांच बैंकों की ही थी जो तब स्वायत्त थे। बता दें कि 14 से 30 दिसंबर, 2016 के बीच देश में नोटबंदी की वजह से जब अफरा-तफरी का माहौल हो गया था, तब बैंकों के लाखों कर्मचारियों को हर दिन 3 से 8 घंटे तक अतिरिक्त काम करने पड़े थे। इस ओवरटाइम के लिए अधिकारियों को 30,000 और अन्य कर्मचारियों को 17 हजार रुपये तक का भुगतान किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि भुगतान गलती से कर दिया गया था। 2017 में एसबीआई में विलय किए गए एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों के पहले के वेतन या अन्य पिछले बकाए की जिम्मेदारी एसबीआई की नहीं है।