नीरव मोदी की ईडी ने जब्त की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति
पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुहिम रंग लाती हुए दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्तियां भारत तथा चार अन्य देशों में स्थित हैं।
एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां, आभूषण, फ्लैट और बैंक बैलेंस आदि भारत, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क समेत अन्य जगहों में स्थित हैं। ऐसे बेहद कम मामले हैं जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में संपत्तियां जब्त की हैं।
इस वजह से की कार्रवाई
ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए कोर्ट में पेश न होने के बाद की है। कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को नीरव सहित उसके भाई निशाल और बहन पूर्वी को सार्वजनिक समन जारी करते हुए 25 सितंबर तक पेश होने को कहा था। अगर यह तीनों लोग पेश नहीं होते हैं तो फिर इनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
ईडी ने यह लगाए आरोप
ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं। पूर्वी और निशाल के खिलाफ नोटिस में उनसे यह बताने के लिए कहा गया है कि क्यों न आवेदन में वर्णित संपत्तियों (ईडी की ओर से पूर्व में दर्ज) को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाए।’’
अदालत ने दोनों को 25 सितंबर को सुबह 11 बजे अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। इसी तारीख को नीरव मोदी को भी पेश होने के लिए कहा गया था।
नीरव मोदी के खिलाफ तीसरे सार्वजनिक नोटिस में उसे उसी दिन और उसी वक्त अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया है, ‘‘जैसा कि तुम देश छोड़ कर भाग गए हो और मामले की सुनवाई के लिए आने से इनकार कर रहे हो तो इस हालत में तुम्हें उपरोक्त अध्यादेश के तहत भगोड़ा घोषित किया जाना चाहिए।’’
यह संपत्तियां कीं जब्त
ईडी ने धन शोधन कानून (पीएमएलए एक्ट) के तहत जिन संपत्तियों को जब्त किया है उसमें 5 विदेशी बैंक खाते (कुल राशि 278 करोड़ रुपये), हांगकांग से बरामद की गई हीरे की ज्वैलरी (22.69 करोड़ रुपये) और 19.5 करोड़ रुपये के मूल्य का दक्षिण मुंबई में स्थित एक फ्लैट शामिल है।
इसके अलावा ईडी ने 216 करोड़ रुपये मूल्य की न्यूयॉर्क में स्थित दो संपत्तियों को भी जब्त किया है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 5 के तहत की है।