वकीलों की गुंडई पर नकेल कसेगा हाई कोर्ट
लखनऊ: हाई कोर्ट ने लखनऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में कुछ वकीलों की गुंडई पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा कि आठ साल पहले गुंडई की शिकायतों पर हाई कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया था, जिसके बाद माहौल शांत हो गया था। अब फिर से जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, उससे लगता है कि फिर से कुछ वकील गुंडागर्दी के दम पर लोगों को अदालत पहुंचकर न्याय लेने से रोक रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया है कि इस मसले पर अलग से एक जनहित याचिका दर्ज कर उसे संबंधित बेंच के सामने पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय व जस्टिस आरएन पांडे की बेंच ने अनिल कुमार तिवारी की याचिका पर पारित किया। याची ने कहा था कि वह हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में कार्यरत है। विपक्षीगण उसे जिला कचहरी जाकर मुकदमा लड़ने से रोकते हैं। प्राइवेट लोगों के अलावा कुछ वकील भी उसे कचहरी आने पर धमकाते है जिसके उसके पास सीसीटीवी फुटेज व ऑडियो उपलब्ध हैं। याची का कहना था कि उसने एसएसपी से लेकर डीजीपी तक गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने याचिका में उल्लिखित घटनाओं को पढ़ा जिससे बाद उसने प्रकरण में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने याची से सीसीटीवी फुटेज व ऑडियो क्लिप मांगी है।